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यूपी पुलिस भर्ती को लेकर मुख्यमंत्री योगी का बड़ा फैसला, आयु सीमा में 3 साल की छूट

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उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं की मांगों को ध्यान में रखते हुए यूपी पुलिस और जेल विभाग की सीधी भर्ती–2025 में बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कुल 32,679 पदों पर होने वाली भर्ती में आयु सीमा में 3 वर्ष की एकमुश्त छूट दी गई है।

इस संबंध में शासनादेश दिनांक 05 जनवरी 2026 को जारी कर दिया गया है। यह निर्णय 31 दिसंबर 2025 को जारी भर्ती विज्ञप्ति के क्रम में लिया गया है और इसका लाभ सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को मिलेगा। आयु सीमा में यह छूट यूपी पुलिस और जेल विभाग की विभिन्न भर्तियों पर लागू होगी। इसमें आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी पीएसी एवं सशस्त्र पुलिस, आरक्षी विशेष सुरक्षा बल, महिला बटालियन की महिला आरक्षी, आरक्षी घुड़सवार पुलिस और जेल वार्डर (पुरुष एवं महिला) के पद शामिल हैं।

कुल 32,679 रिक्त पदों पर भर्ती की जानी है। सरकार का कहना है कि यह फैसला अभ्यर्थियों के हित में लिया गया है, ताकि वे युवा जो आयु सीमा के कारण आवेदन नहीं कर पाए थे, अब इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकें।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस निर्णय से प्रदेश के लाखों युवाओं को बड़ी राहत मिली है और भर्ती प्रक्रिया में उनकी भागीदारी बढ़ेगी।

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