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वोटर बनने के नियम सख्त: Form-6 के साथ अब घोषणा पत्र अनिवार्य, दस्तावेजों की पूरी लिस्ट जारी

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विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के तहत मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की नई प्रक्रिया लागू

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाने के लिए निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान-2026 के तहत नियमों को और कड़ा कर दिया है। अब नया वोटर बनने या नाम जोड़ने के लिए Form-6 के साथ घोषणा पत्र भरना अनिवार्य कर दिया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने स्पष्ट किया है कि बिना घोषणा पत्र के कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

Form-6 भरते समय इन बातों का रखना होगा खास ध्यान

निर्वाचन विभाग के अनुसार आवेदन करते समय—
नाम और पता शुद्ध वर्तनी में भरना अनिवार्य
नवीनतम स्पष्ट फोटो लगाना जरूरी
वर्तमान मोबाइल नंबर देना अनिवार्य
गलत या अधूरी जानकारी मिलने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है।

आयु प्रमाण के लिए कौन-कौन से दस्तावेज मान्य

मतदाता बनने के लिए आवेदक निम्न में से कोई एक आयु प्रमाण पत्र दे सकता है—
जन्म प्रमाण पत्र
आधार कार्ड
पैन कार्ड
ड्राइविंग लाइसेंस
हाईस्कूल या इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र
भारतीय पासपोर्ट

दस्तावेज नहीं हैं? तो यह विकल्प मिलेगा

यदि 18 से 21 वर्ष के आवेदक के पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है—
माता-पिता या गुरु के हस्ताक्षर वाला शपथ पत्र देना होगा
स्वयं BLO या निर्वाचन अधिकारी के सामने उपस्थित होना होगा
यदि माता-पिता जीवित नहीं हैं तो—
ग्राम प्रधान या नगर निकाय सदस्य का आयु प्रमाण पत्र मान्य होगा
21 वर्ष से अधिक आयु के आवेदक सिर्फ स्व-घोषणा पत्र देकर आवेदन कर सकते हैं।

निवास प्रमाण के लिए जरूरी दस्तावेज

निवास के प्रमाण के तौर पर निम्न में से कोई एक दस्तावेज देना होगा—
बिजली, पानी या गैस का एक साल पुराना बिल
आधार कार्ड
बैंक या डाकघर की पासबुक
पासपोर्ट
जमीन या मकान के स्वामित्व से जुड़े कागजात
रजिस्टर्ड किरायानामा
यदि कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है तो स्थलीय सत्यापन कराया जाएगा।

2003 की मतदाता सूची से जुड़ाव भी जरूरी

घोषणा पत्र में आवेदक को—
वर्ष 2003 की मतदाता सूची से स्वयं या माता-पिता / दादा-दादी / नाना-नानी में से किसी एक का विवरण
विधानसभा क्षेत्र, भाग संख्या और क्रम संख्या भरनी होगी
यदि डेटा का मिलान सही पाया गया तो कोई नोटिस नहीं भेजा जाएगा।
मिलान न होने पर आवेदक से अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जाएंगे।

जन्म तिथि और स्थान के लिए 13 वैध दस्तावेजों की सूची

यदि जानकारी मेल नहीं खाती है तो आवेदक को निम्न में से कोई एक दस्तावेज देना होगा—
सरकारी कर्मचारी या पेंशन पहचान पत्र
1 जुलाई 1987 से पहले जारी सरकारी प्रमाण
जन्म प्रमाण पत्र
पासपोर्ट
शैक्षणिक प्रमाण पत्र
स्थायी निवास प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र
भूमि या आवास आवंटन प्रमाण
परिवार रजिस्टर
आधार से जुड़े आयोग के निर्देशानुसार दस्तावेज
अन्य वैध सरकारी अभिलेख

जन्म तिथि के आधार पर अलग-अलग नियम

01 जुलाई 1987 से पहले जन्म: एक दस्तावेज पर्याप्त
01 जुलाई 1987 से 02 दिसंबर 2004: स्वयं + माता या पिता का प्रमाण
02 दिसंबर 2004 के बाद जन्म: स्वयं + माता और पिता दोनों का प्रमाण अनिवार्य

विदेश में जन्मे नागरिकों के लिए अलग व्यवस्था

भारत के बाहर जन्मे आवेदकों को भारतीय मिशन द्वारा जारी जन्म पंजीकरण प्रमाण पत्र देना होगा
नागरिकता पंजीकरण या नैचुरलाइजेशन से नागरिक बने हैं तो उसका प्रमाण जरूरी

ऑनलाइन और ऑफलाइन—दोनों विकल्प उपलब्ध

योग्य नागरिक—
voter.eci.gov.in पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन Form-6 भर सकते हैं
या ऑफलाइन फॉर्म भरकर BLO / निर्वाचन अधिकारी को जमा कर सकते हैं

निर्वाचन विभाग की अपील

निर्वाचन आयोग ने नागरिकों से अपील की है कि वे सही दस्तावेजों के साथ समय रहते आवेदन करें, ताकि मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की त्रुटि न रहे और लोकतंत्र को मजबूत बनाया जा सके।

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