चैत्र नवरात्रि मेले के मद्देनजर मैहर प्रशासन ने मांस, मछली और अंडे के बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, यह आदेश 19 मार्च 2026 से 27 मार्च 2026 मध्यरात्रि तक लागू रहेगा, आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जारी किया गया है।
आदेश का उद्देश्य
मैहर धार्मिक नगरी होने के कारण नवरात्रि के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां शारदा के दर्शन के लिए आते हैं, प्रशासन ने श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं और शांति व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है, लंबे समय से हिंदू संगठनों की मांग रही थी कि नवरात्रि के दौरान मांसाहारी दुकानों को बंद किया जाए।
उल्लंघन पर कार्रवाई
आदेश का पालन न करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। आदेश की जानकारी समाचार पत्रों, नोटिस बोर्ड, पुलिस थानों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लगाई जाएगी, ताकि सभी लोग इसके बारे में जागरूक रहें।
प्रतिक्रियाएं
इस फैसले से श्रद्धालुओं और धार्मिक संगठनों में संतोष का माहौल है वहीं मांस, मछली और अंडे के कारोबार से जुड़े लोग इस नौ दिनों के बंदी से चिंतित हैं, प्रशासन की निगरानी और सख्ती पर अब सबकी निगाहें टिकी हैं, मैहर प्रशासन का यह फैसला नवरात्रि के समय धार्मिक आस्था, शांति व्यवस्था और नगर की मर्यादा बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।





