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लिव-इन रिलेशनशिप पर बड़ा फैसला! शादीशुदा पुरुष को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी

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शादीशुदा पुरुष के लिव-इन रिलेशनशिप पर बड़ा फैसला, इलाहाबाद हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी

शादीशुदा पुरुष के लिव-इन रिलेशनशिप में रहने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई शादीशुदा पुरुष किसी बालिग महिला के साथ उसकी सहमति से लिव-इन रिलेशनशिप में रहता है, तो इसे अपराध नहीं माना जा सकता।

कोर्ट ने क्या कहा?

अदालत ने कहा कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना उसका कर्तव्य है और सामाजिक नैतिकता इससे ऊपर नहीं हो सकती, कोर्ट के अनुसार, कानून और नैतिकता को अलग-अलग दृष्टिकोण से देखना आवश्यक है।

किस मामले में हुई सुनवाई?

यह फैसला एक याचिका की सुनवाई के दौरान आया, जिसमें एक लिव-इन कपल ने सुरक्षा की मांग की थी, महिला ने आरोप लगाया था कि उसे अपने परिवार से धमकियां मिल रही हैं।

बेंच की अहम टिप्पणी

‘बार एंड बेंच’ की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की डिवीजन बेंच ने कहा कि अगर संबंध आपसी सहमति से है और महिला बालिग है, तो ऐसे मामले में कोई आपराधिक केस दर्ज नहीं किया जा सकता, कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में फैसले सामाजिक राय या नैतिकता के आधार पर नहीं, बल्कि कानून के आधार पर होंगे।

महिला ने पुलिस से मांगी सुरक्षा

मामले में संबंधित महिला ने शाहजहांपुर के पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर सुरक्षा की मांग की है, उसने स्पष्ट किया है कि वह बालिग है और अपनी मर्जी से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही है।

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