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Rajesh Khanna केस में अनीता आडवाणी को झटका, बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की

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दिवंगत बॉलीवुड सुपरस्टार Rajesh Khanna से अपने रिश्ते को शादी का दर्जा दिलाने की मांग कर रहीं Anita Advani को बड़ा कानूनी झटका लगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है और निचली अदालत के पुराने फैसले को सही माना है।

यह मामला पहले 2017 में डिंडोशी सिविल कोर्ट में सुना गया था, जहां अनीता आडवाणी की मांग को खारिज कर दिया गया था। अब हाईकोर्ट ने भी उसी फैसले को बरकरार रखा है। इस दौरान कोर्ट ने Dimple Kapadia, Twinkle Khanna और Akshay Kumar की तरफ से पेश दलीलों को भी सुना।अनीता आडवाणी लंबे समय से यह दावा करती रही हैं कि उन्होंने Rajesh Khanna से निजी तौर पर शादी की थी। उनके अनुसार, यह शादी उनके घर के मंदिर में सादे तरीके से हुई थी। उन्होंने कहा था कि राजेश खन्ना ने उन्हें सिंदूर लगाया और मंगलसूत्र पहनाया, जिससे उन्होंने इस रिश्ते को शादी माना।

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अनीता का यह भी कहना था कि फिल्म इंडस्ट्री में कई बार निजी रिश्तों को सार्वजनिक नहीं किया जाता, इसलिए उन्होंने कभी अपनी शादी के बारे में खुलकर बात नहीं की। हालांकि, उनके इन दावों को अदालत ने मान्यता नहीं दी।

अपने रिश्ते को लेकर अनीता ने कुछ गंभीर आरोप भी लगाए थे। उन्होंने कहा था कि उनके और राजेश खन्ना के बीच कई बार विवाद हुआ और कुछ मौके पर स्थिति हिंसक भी हो गई थी। उनके मुताबिक, शराब के असर में राजेश खन्ना का व्यवहार बदल जाता था, जबकि सामान्य स्थिति में वह अच्छे इंसान थे।

यह भी ध्यान देने वाली बात है कि Rajesh Khanna ने साल 1973 में Dimple Kapadia से शादी की थी। बाद में दोनों अलग जरूर हो गए, लेकिन उनका आधिकारिक तलाक नहीं हुआ था। अनीता का दावा था कि बाद के वर्षों में वह राजेश खन्ना के साथ रहीं और 2012 में उनके निधन तक उनके साथ थीं।

कोर्ट के इस फैसले के बाद साफ हो गया है कि अनीता आडवाणी के दावों को कानूनी मान्यता नहीं मिलेगी। यह मामला लंबे समय से चर्चा में था और अब इस पर अंतिम फैसला आ गया है।

डिस्क्लेमर:
यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और संबंधित व्यक्तियों के दावों पर आधारित है। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है। यह सामग्री केवल जानकारी देने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है, इसे किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह के रूप में न लिया जाए।

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