Home Bihar दीपक प्रकाश बने बिहार विधान परिषद सदस्य! राज्यपाल की मंजूरी के साथ...

दीपक प्रकाश बने बिहार विधान परिषद सदस्य! राज्यपाल की मंजूरी के साथ मंत्री पद पर मंडराता संकट टला

14
0

बिहार की राजनीति से एक अहम खबर सामने आई है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश को आधिकारिक तौर पर बिहार विधान परिषद का सदस्य मनोनीत कर दिया गया है। राजभवन ने राज्य मंत्रिमंडल की सिफारिश को स्वीकृति दे दी है, जिसके बाद उनके एमएलसी बनने का रास्ता साफ हो गया है।दीपक प्रकाश को उस सीट पर विधान परिषद भेजा गया है, जो भाजपा नेता देवेश कुमार के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। अब औपचारिक रूप से सदस्य बनने के बाद दीपक प्रकाश जल्द ही विधान परिषद की सदस्यता की शपथ लेंगे।यह फैसला ऐसे समय में आया है जब उनके मंत्री पद को लेकर संवैधानिक बहस चल रही थी। दीपक प्रकाश पहले नवंबर 2025 में मंत्री बने थे और बाद में नई सरकार के गठन के बाद मई 2026 में दोबारा मंत्री पद की शपथ ली थी। हालांकि, वह अब तक न तो विधानसभा के सदस्य थे और न ही विधान परिषद के। इसी मुद्दे को लेकर दायर एक जनहित याचिका में यह सवाल उठाया गया था कि संविधान के अनुच्छेद 164(4) के तहत कोई भी व्यक्ति अधिकतम छह महीने तक ही बिना किसी सदन का सदस्य बने मंत्री रह सकता है। याचिकाकर्ता का तर्क था कि दोबारा शपथ लेने से यह संवैधानिक समय-सीमा स्वतः रीसेट नहीं होती। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार, दीपक प्रकाश और चुनाव आयोग से जवाब भी मांगा था।अब विधान परिषद की सदस्यता मिलने के बाद तत्काल संवैधानिक स्थिति बदल गई है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिका पर आगे क्या रुख अपनाया जाता है, इस पर भी राजनीतिक और कानूनी हलकों की नजर बनी रहेगी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here