रामपुर:जनपद के अंत्योदय और पात्र गृहस्थी लाभार्थियों के लिए एक अच्छी खबर है—सरकार ने नवंबर 2024 के लिए नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण योजना शुरू कर दी है। जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह के अनुसार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत सभी उचित दर दुकानों पर 7 से 25 नवंबर 2024 तक खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। इस दौरान, लाभार्थियों को वन नेशन वन राशन कार्ड सुविधा का लाभ मिलेगा, जिससे वे किसी भी उचित दर दुकान से राशन ले सकेंगे।
वितरण की विशेषताएं
अंत्योदय लाभार्थियों को प्रति कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न (17 किलोग्राम गेहूं और 18 किलोग्राम फोर्टिफाइड चावल) नि:शुल्क मिलेगा। पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 2.5 किलोग्राम गेहूं और 2.5 किलोग्राम चावल (कुल 5 किलोग्राम प्रति यूनिट) दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने सभी लाभार्थियों से अनुरोध किया है कि वे 25 नवंबर 2024 तक अपने नजदीकी उचित दर दुकान से राशन अवश्य प्राप्त कर लें।
आधार प्रमाणीकरण न होने पर ओटीपी सुविधा
जिन उपभोक्ताओं का आधार प्रमाणीकरण नहीं हो पाता है, उनके लिए मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन की सुविधा भी प्रदान की गई है, जिससे उन्हें खाद्यान्न प्राप्त करने में कोई समस्या न हो।
पोर्टेबिलिटी की सुविधा
जिलाधिकारी ने बताया कि पोर्टेबिलिटी की सुविधा के तहत लाभार्थी किसी भी उचित दर दुकान से अपना राशन ले सकते हैं। विक्रेताओं को स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की अनुमति दी गई है ताकि अधिकतम लाभार्थियों को आसानी से राशन मिल सके।
ई-पॉस मशीनों का उपयोग
जिलाधिकारी ने सभी विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि वे पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में नई ई-वेइंग लिंक्ड ई-पॉस मशीनों के माध्यम से राशन का वितरण करें। साथ ही, दुकानों पर योजना से जुड़ी जानकारी प्रदर्शित करने के भी निर्देश दिए गए हैं, ताकि सभी पात्र लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिल सके।
यह पहल सरकार की ओर से जरूरतमंद लोगों को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने का एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे वे अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें।