Home Uncategorized राहुल गांधी की नागरिकता पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, याचिका खारिज

राहुल गांधी की नागरिकता पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, याचिका खारिज

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कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेकर दायर नागरिकता संबंधी याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने यह याचिका निस्तारित करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर अगर चाहें तो अन्य कानूनी विकल्प अपना सकते हैं। कोर्ट के फैसले के पीछे केंद्र सरकार के रुख को भी एक अहम वजह बताया गया है।

जस्टिस ए.आर. मसूदी और जस्टिस राजीव सिंह की पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार इस मामले में तय समयसीमा नहीं बता पा रही है, इसलिए याचिका को विचाराधीन रखने का अब कोई औचित्य नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने याची को यह स्वतंत्रता दी कि वह दूसरे वैध उपाय आज़मा सकते हैं।

कांग्रेस ने फैसले को बताया बीजेपी की साजिश का जवाब

कोर्ट के इस फैसले पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी नेता दीपक सिंह ने कहा, “राहुल गांधी के खिलाफ दायर फर्जी याचिका खारिज होना भाजपा को करारा जवाब है। राहुल गांधी को परेशान करने की साजिश एक बार फिर नाकाम हो गई है।”

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क्या था मामला?

कर्नाटक के एस विग्नेश शिशिर ने कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया था कि उनके पास ऐसे दस्तावेज और ब्रिटिश सरकार के ईमेल हैं, जिससे राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता साबित होती है। उन्होंने कहा कि इस आधार पर राहुल गांधी लोकसभा सदस्य नहीं रह सकते और चुनाव लड़ने के अयोग्य हैं।

याचिका में आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता, भारतीय नागरिकता अधिनियम (BNS) और पासपोर्ट एक्ट का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता ने इस मामले में CBI जांच की मांग भी की थी। उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले में उन्होंने दो बार गृह मंत्रालय को शिकायत भेजी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट का रुख किया।

हाईकोर्ट की पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार को 10 दिन में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया था। इसके जवाब में केंद्र ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की, जिसके बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर

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