Home National उन्नाव रेप कांड में नया मोड़! कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर...

उन्नाव रेप कांड में नया मोड़! कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर CBI की आपत्ति, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला

42
0

उन्नाव रेप कांड से जुड़े मामले में एक बार फिर बड़ा कानूनी घटनाक्रम सामने आया है। जांच एजेंसी CBI ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को अपील लंबित रहने तक सजा निलंबित कर जमानत दी गई थी। CBI ने शीर्ष अदालत में दाखिल याचिका में दलील दी है कि इस तरह सजा निलंबित कर जमानत देना न्यायिक सिद्धांतों के विपरीत है और इससे पीड़िता के साथ-साथ न्याय व्यवस्था पर भी गलत संदेश जाता है।

2019 में मिली थी उम्रकैद की सजा

उन्नाव रेप कांड में कुलदीप सिंह सेंगर को दिसंबर 2019 में दोषी करार देते हुए दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही अदालत ने सेंगर पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। इस फैसले को सेंगर ने जनवरी 2020 में दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। वहीं, मार्च 2022 में उन्होंने सजा के निलंबन के लिए अलग से याचिका दाखिल की थी, जिस पर हाल ही में सुनवाई पूरी हुई।

हाई कोर्ट से जमानत, फिर भी जेल में क्यों हैं सेंगर?

दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर को सजा निलंबन की याचिका का निपटारा करते हुए सेंगर की दोषसिद्धि के खिलाफ अपील लंबित रहने तक उनकी सजा निलंबित कर कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी। हालांकि, इसके बावजूद कुलदीप सिंह सेंगर फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाए हैं। इसकी वजह यह है कि वे CBI के एक अन्य मामले में हत्या के अपराध में दोषी ठहराए जा चुके हैं, जिसमें उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई है। इस कारण उनकी रिहाई पर फिलहाल रोक बनी हुई है।

सुप्रीम कोर्ट में पहले से चुनौती

उधर, इस मामले में दिल्ली के दो वकीलों ने भी सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल कर हाई कोर्ट के फैसले को पहले ही चुनौती दे दी है। अब CBI की याचिका के बाद यह मामला शीर्ष अदालत में और गंभीर कानूनी बहस का विषय बन गया है। उन्नाव रेप कांड, जो देशभर में आक्रोश और राजनीतिक हलचल का कारण बना था, एक बार फिर न्यायिक प्रक्रिया के अहम मोड़ पर खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाले समय में इस मामले की दिशा तय करेगा।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here