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पत्रकार राम चंद्र छत्रपति हत्या केस में गुरमीत राम रहीम को हाई कोर्ट से राहत

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पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने शनिवार को गुरमीत राम रहीम सिंह को सिरसा के पत्रकार राम चंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में बरी कर दिया। यह फैसला मुख्य न्यायाधीश शील नागू और जस्टिस विक्रम अग्रवाल की खंडपीठ ने सुनाया। हालांकि, अदालत ने इस मामले में तीन अन्य आरोपियों की सजा को बरकरार रखा है।हालांकि इस फैसले के बावजूद राम रहीम जेल में ही रहेंगे, क्योंकि उन्हें पहले से ही रेप के मामले में दोषी ठहराया जा चुका है।

राम रहीम के वकील जितेंद्र खुराना ने बताया कि हाई कोर्ट ने इस केस में उनकी दोषसिद्धि को रद्द कर दिया है और उन्हें बरी कर दिया गया है।

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2002 में हुई थी पत्रकार की हत्या

साल 2002 में सिरसा में एक स्थानीय अखबार चलाने वाले पत्रकार राम चंद्र छत्रपति को उनके घर के बाहर गोली मार दी गई थी। बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बताया जाता है कि उन्होंने डेरा प्रमुख के खिलाफ कुछ खबरें प्रकाशित की थीं, जिनमें डेरा के अंदर यौन शोषण के आरोपों से जुड़ा एक पत्र भी शामिल था। इसके बाद इस पूरे मामले की जांच शुरू हुई।

शुरुआत में यह मामला राज्य पुलिस के पास था, लेकिन बाद में इसे केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दिया गया। जांच के बाद CBI ने राम रहीम और अन्य लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया।

CBI कोर्ट ने 2019 में सुनाई थी सजा

जनवरी 2019 में सीबीआई कोर्ट पंचकुला ने राम रहीम और तीन अन्य आरोपियों को इस हत्या की साजिश का दोषी ठहराया था। अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

राम रहीम ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। उनकी ओर से कहा गया था कि उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। वकील ने तर्क दिया कि 2002 में पुलिस की पहली चार्जशीट में उनका नाम शामिल नहीं था और बाद में उन्हें साजिश में जोड़ा गया।

राम रहीम के पक्ष ने यह भी कहा कि जांच एजेंसी यह साबित नहीं कर पाई कि उन्होंने उस अखबार को पढ़ा था या पत्रकार के खिलाफ उनके मन में कोई दुश्मनी थी। अब हाई कोर्ट ने इस मामले में उनकी अपील स्वीकार करते हुए उन्हें बरी कर दिया है।

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