सीएम योगी के नेतृत्व में कैबिनेट बैठक में परित अत्यंत महत्वपूर्ण प्रस्ताव जिसके तहत भौतिक स्टाम्प का प्रचलन बंद किए जाने का निर्णय लिया गया था जिसके क्रम में इन स्टाम्प को बीडिंग कराने के निर्देश दिए जा चुके है, सूच्य हो कि भौतिक स्टाम्प का चलन 31 मार्च 2025 तक के लिए अनुमन्य किया गया है, उसके पश्चात सिर्फ ई स्टाम्प ही प्रचलन में लाए जाएंगे।उक्त के क्रम में महानिरीक्षक निबंधन ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोषागारों में अप्रयुक्त पड़े हुए रू० 10,000/- से रू० 25,000/- तक मूल्यवर्ग के भौतिक गैर-न्यायिक स्टाम्पपत्रों को निष्प्रयोज्य / चलन से बाहर घोषित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
उक्त के क्रम में महानिरीक्षक निबंधन ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोषागारों में अप्रयुक्त पड़े हुए रू० 10,000/- से रू० 25,000/- तक मूल्यवर्ग के भौतिक गैर-न्यायिक स्टाम्पपत्रों को निष्प्रयोज्य / चलन से बाहर घोषित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त अधिसूचना दिनांक 11.03.2025 से पूर्व क्रय किये गये रू० 10,000/- से रू० 25,000/- तक मूल्यवर्ग के भौतिक गैर-न्यायिक स्टाम्पपत्रों का प्रयोग तथा वापसी दिनांक 31.03.2025 तक ही विधिमान्य होगी। आम जनमानस जिनके पास रू० 10,000/- से रू० 25,000/- तक मूल्यवर्ग के भौतिक गैर-न्यायिक स्टाम्पपत्र क्रय किये गये, अवशेष हैं, वह दिनांक 31.03.2025 तक उसका नियमानुसार प्रयोग अथवा उसके वापसी हेतु विभागीय वेबसाइट https://igrsup.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। दिनांक 31.03.2025 के पश्चात् उक्त राशि के स्टाम्पपत्रों की विधिमान्यता नहीं रहेगी।