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पूर्व विधायक विजय मिश्रा समेत पूरा परिवार दोषी, पत्नी-बेटे को 10 साल और बहू को 4 साल की सजा

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भदोही। ज्ञानपुर के बाहुबली पूर्व विधायक
विजय मिश्रा और उनके परिवार पर कानून का शिकंजा और कस गया है। भदोही की एमपी-एमएलए कोर्ट ने जमीन हड़पने और धोखाधड़ी के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए विजय मिश्रा, उनकी पत्नी पूर्व एमएलसी रामलली मिश्रा और बेटे विष्णु मिश्रा को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। वहीं बहू रूपा मिश्रा को 4 वर्ष की सजा दी गई है।

यह फैसला थाना गोपीगंज में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 273/2020 में सुनाया गया। कोर्ट ने गुरुवार को सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था, जिसके बाद शुक्रवार को सजा का ऐलान किया गया। मामला विजय मिश्रा के एक रिश्तेदार की शिकायत से जुड़ा है। आरोप था कि पैतृक संपत्ति पर कब्जा करने के लिए दबाव बनाया गया, जबरन वसीयत कराने की कोशिश हुई, धमकियां दी गईं और आर्थिक लेनदेन पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। इसी शिकायत के आधार पर वर्ष 2020 में मुकदमा दर्ज हुआ था।

पूर्व विधायक विजय मिश्रा पहले से ही कई गंभीर मामलों के चलते जेल में बंद हैं। वर्ष 2023 में वाराणसी की एक गायिका से जुड़े दुष्कर्म मामले में भदोही की एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें 15 वर्ष के कारावास और 1.10 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुना चुकी है। इसके अलावा आर्म्स एक्ट के मामले में भी उन्हें सजा मिल चुकी है।

विजय मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा पर भी गैंगरेप, धोखाधड़ी, जमीन कब्जाने और आर्म्स एक्ट समेत कई मामले दर्ज हैं। कुछ मामलों में जमानत मिलने के बावजूद वह अभी भी जेल में बंद हैं। वहीं विजय मिश्रा के भतीजे मनीष मिश्रा भी दुष्कर्म पीड़िता को धमकाने, फर्जी शस्त्र लाइसेंस और अन्य मामलों में जेल में हैं।

बताया जाता है कि वर्ष 2020 में रिश्तेदार द्वारा संपत्ति हड़पने का मुकदमा दर्ज कराने के बाद भदोही पुलिस ने विजय मिश्रा को मध्य प्रदेश के आगर जिले से गिरफ्तार किया था। इसके बाद वाराणसी की एक गायिका ने विजय मिश्रा और उनके परिवार पर गैंगरेप का आरोप लगाया, जिसके बाद से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई लगातार तेज होती चली गई। भदोही पुलिस ने विजय मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अब तक अपराध से अर्जित एक अरब रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क किए जाने का दावा किया है।

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