बॉलीवुड अभिनेता और मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है। मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान अभिनेता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने अदालत से एक और मौका देने की अपील की। राजपाल यादव की ओर से कहा गया कि वह कम से कम 2 करोड़ रुपये जमा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें कुछ दिनों का समय दिया जाए। दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दो सप्ताह का समय दिया है।
मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने राजपाल यादव के पिछले रवैये को लेकर सख्त टिप्पणी भी की। CJI सूर्यकांत ने कहा कि राजपाल यादव बॉलीवुड में अभिनेता हैं और उम्मीद है कि वह अदालत में भी ‘एक्टिंग’ नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस बार समय पर रकम जमा करेंगे।
‘उम्मीद है यहां भी एक्टिंग नहीं कर रहे’
सुप्रीम कोर्ट में राजपाल यादव की ओर से कहा गया कि वह कम से कम 2 करोड़ रुपये जमा कर देंगे और इसके लिए उन्हें दो सप्ताह का अंतिम मौका दिया जाए। इस पर CJI सूर्यकांत ने अभिनेता के पुराने रवैये का जिक्र करते हुए कहा कि अदालत उम्मीद करती है कि इस बार वह अपने वादे को पूरा करेंगे।
अदालत ने राजपाल यादव को आखिरी मौका देते हुए आदेश का पालन करने के लिए दो सप्ताह की मोहलत दी। इसके बाद मामले को दोबारा सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया है।
पासपोर्ट जमा करने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव को फिलहाल सरेंडर करने से मिली छूट को 5 अक्टूबर तक जारी रखने का निर्देश दिया है। हालांकि, इस अवधि के दौरान उन्हें अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करना होगा। अब मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी।
‘अता पता लापता’ से जुड़ा है मामला
यह पूरा मामला साल 2010 में आई राजपाल यादव की फिल्म ‘अता पता लापता’ से जुड़ा हुआ है। फिल्म के निर्माण के लिए राजपाल यादव और उनकी पत्नी राधा यादव का मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ वित्तीय लेन-देन हुआ था। आरोप है कि इस लेन-देन के तहत जारी किए गए सात अलग-अलग चेक बाद में बाउंस हो गए।
चेक बाउंस होने के बाद कंपनी की ओर से कानूनी कार्रवाई शुरू की गई और मामला अदालत तक पहुंच गया। इसी मामले में राजपाल यादव को कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ा। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी मामले में उन्हें दोषी ठहराया था, जिसके बाद अभिनेता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
फरवरी 2026 में जाना पड़ा था जेल
इस मामले में राजपाल यादव को फरवरी 2026 में तिहाड़ जेल भी जाना पड़ा था। इसके बाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रही। अब अभिनेता ने अदालत के सामने 2 करोड़ रुपये जमा करने की पेशकश की है और इसके लिए दो सप्ताह का समय मांगा था।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए समय तो दिया है, लेकिन साथ ही यह भी साफ कर दिया है कि अदालत के निर्देशों का पालन करना होगा। अब सभी की नजर 5 अक्टूबर की अगली सुनवाई पर है, जहां यह साफ होगा कि राजपाल यादव तय समय में रकम जमा कर पाते हैं या नहीं।
