गोरखपुर। चिल्लूपार से जुड़े एक मामले में गोरखपुर की MP-MLA कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए मौजूदा विधायक राजेश त्रिपाठी, पूर्व विधायक विनय तिवारी समेत 9 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट (NBW) जारी किया है। अदालत ने आरोपियों की लगातार गैरहाजिरी पर नाराजगी जताते हुए उनकी हाजिरी माफी की अर्जियां खारिज कर दीं।
न्यायाधीश ज्ञानेंद्र कुमार की अदालत ने पुलिस को सभी आरोपियों के खिलाफ जारी वारंट की तामीला कराने और उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने का निर्देश दिया है। यह मामला ‘सरकार बनाम राजेश त्रिपाठी व अन्य’ के नाम से अदालत में विचाराधीन है।अदालत के समक्ष आरोपियों की लगातार अनुपस्थिति के कारण मामले में आरोप विरचन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही थी। इसी को देखते हुए कोर्ट ने गैरहाजिर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया।
मामले में लोकसेवक द्वारा जारी आदेश की अवहेलना, रास्ता रोकने, लोकसेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के प्रयास और आपराधिक धमकी समेत कई धाराओं में सुनवाई चल रही है।
