पंजाब सरकार ने CBI जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती
Punjab News: पंजाब की राजनीति से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। भ्रष्टाचार और ट्रांसफर-पोस्टिंग से जुड़े आरोपों की CBI जांच के मामले में भगवंत मान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पंजाब सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें CBI को मामला दर्ज कर जांच करने का निर्देश दिया गया था।
हाईकोर्ट ने CBI जांच के दिए थे आदेश
दरअसल, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 5 अक्टूबर को ED की ओर से दिए गए इनपुट के आधार पर CBI को इस मामले में केस दर्ज कर जांच करने का निर्देश दिया था। मामले में सरकारी अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग, टेंडर, लाइसेंस और सरकारी फैसलों को प्रभावित करने के बदले कथित लेन-देन जैसे आरोपों का जिक्र किया गया है।

इस मामले में मुख्यमंत्री भगवंत मान के OSD राजबीर सिंह घुम्मन समेत कुछ अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं। हालांकि, इन आरोपों की जांच अभी बाकी है और इन्हें अदालत की ओर से अंतिम रूप से साबित नहीं माना गया है।
पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की SLP
हाईकोर्ट के आदेश के बाद पंजाब सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सरकार ने विशेष अनुमति याचिका यानी SLP दाखिल कर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है।

सरकार की ओर से तर्क दिया गया है कि पंजाब में CBI जांच के लिए दी गई सामान्य सहमति पहले ही वापस ली जा चुकी है। ऐसे में राज्य सरकार का कहना है कि उसकी मंजूरी के बिना सीधे CBI जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता।
अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजर
फिलहाल इस मामले में सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर है। कोर्ट यह तय करेगा कि हाईकोर्ट के आदेश के तहत CBI जांच आगे बढ़ेगी या पंजाब सरकार की आपत्ति पर कोई अलग फैसला लिया जाएगा। इस पूरे मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ जांच की दिशा भी महत्वपूर्ण होगी।
