सोनभद्र में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। कोडीन युक्त कफ सिरप तस्करी मामले में SIT सोनभद्र ने करीब 28 करोड़ 50 लाख रुपये की चल-अचल संपत्तियों को न्यायालय के आदेश पर कुर्क किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अभिषेक वर्मा के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार के पर्यवेक्षण में की गई।
मामला थाना रॉबर्ट्सगंज में दर्ज मुकदमा संख्या 1191/2025 से जुड़ा है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ एनडीपीएस एक्ट की धारा 27-ए और 29 के तहत कार्रवाई की गई थी। इस मामले के मुख्य अभियुक्त भोला प्रसाद पुत्र स्वर्गीय रामदयाल को विदेश भागने की कोशिश के दौरान कोलकाता के दमदम एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल अभियुक्त जिला कारागार सोनभद्र में न्यायिक अभिरक्षा में बंद है।
SIT की जांच में सामने आया कि अभियुक्त द्वारा कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी के लिए एक संगठित नेटवर्क संचालित किया जा रहा था। इस नेटवर्क के जरिए भारी मात्रा में अवैध धन अर्जित किया गया, जिससे अलग-अलग स्थानों पर महंगी चल और अचल संपत्तियां खरीदी गईं। जांच में इन संपत्तियों का कुल मूल्य करीब 28 करोड़ 50 लाख रुपये आंका गया।
जांच पूरी होने के बाद अपराध से अर्जित संपत्तियों को चिन्हित करते हुए धारा 107 बीएनएसएस के तहत कुर्की की रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की गई। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश पारित किया।
न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 23 जनवरी 2026 को वाराणसी जनपद में कुर्की की कार्रवाई की गई। जिलाधिकारी वाराणसी के निर्देश पर उपजिलाधिकारी न्यायिक पिंडरा की मौजूदगी में क्षेत्राधिकारी नगर सोनभद्र रणधीर कुमार मिश्रा के नेतृत्व में SIT सोनभद्र और पुलिस टीम ने चिन्हित संपत्तियों को जब्त किया।
कुर्क की गई संपत्तियों में अभियुक्त से जुड़े कई बैंक खातों में जमा लाखों रुपये, एक लग्जरी मर्सिडीज बेंज कार और वाराणसी के अलग-अलग इलाकों में स्थित करोड़ों रुपये के आवासीय और व्यावसायिक भवन शामिल हैं। इन संपत्तियों को तस्करी से अर्जित धन से खरीदे जाने की पुष्टि जांच में हुई है।





