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संभल हिंसा मामला: एएसपी अनुज चौधरी ने एफआईआर रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया

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संभल में तैनाती के दौरान हुए हिंसा मामले में नाम आने के बाद अब वर्तमान में फिरोजाबाद में तैनात एएसपी अनुज चौधरी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। उन्होंने संभल के सीजेएम कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है।

क्या है मामला?

9 जनवरी को संभल सीजेएम कोर्ट ने अनुज चौधरी समेत 20 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। आरोप है कि 24 नवंबर 2024 को संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा में पुलिस फायरिंग हुई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी और कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे।

घायल युवक के पिता ने दर्ज कराई शिकायत

इस घटना में आलम नाम का युवक गोली लगने से घायल हुआ था। उसके पिता यामीन ने CJM कोर्ट में याचिका देकर आरोप लगाया कि पुलिस ने जानबूझकर गोली चलाई। उन्होंने सीओ अनुज चौधरी समेत 20 पुलिसकर्मियों को नामजद किया था।

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सुनवाई के बाद जज विभांशु सुधीर ने 11 पन्नों के आदेश में पुलिस रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए एफआईआर दर्ज करने को कहा।

हाईकोर्ट पहुंचे अनुज चौधरी

अब अनुज चौधरी ने इस आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उनका कहना है कि एफआईआर दर्ज करने का आदेश गलत है, इसलिए इसे रद्द किया जाए। मामले की आगे की सुनवाई हाईकोर्ट में होगी।

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