प्रतियोगी और भर्ती परीक्षाओं में होने वाली धांधली और अनियमितताओं पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय कैबिनेट ने परीक्षा में पेपर लीक, नकल और अन्य गड़बड़ियों को रोकने के लिए प्रस्तावित सख्त कानून को मंजूरी दे दी है। नए प्रावधानों के तहत परीक्षा में धांधली करने वाले दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान होगा।
प्रस्तावित कानून में दोषियों को 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किए जाने की बात सामने आई है। मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराकर दोषियों को जल्द सजा दिलाने की व्यवस्था भी प्रस्तावित है।
सरकार का उद्देश्य प्रतियोगी और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और पेपर लीक तथा संगठित परीक्षा धांधली पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगाना है। जानकारी के मुताबिक, सरकार 27 जुलाई को संसद में इस बिल को पेश कर सकती है।
