सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब
Supreme Court of India ने बिना दावे (Unclaimed) जमा राशि को लेकर केंद्र सरकार और Securities and Exchange Board of India से जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा है कि मृत खाताधारकों के वारिसों को बैंक, म्यूचुअल फंड और डिपॉजिटरी में पड़ी रकम की जानकारी देने के लिए क्या व्यवस्था है।
PIL पर हो रही सुनवाई
यह सुनवाई पत्रकार Sucheta Dalal द्वारा दाखिल जनहित याचिका (PIL) पर हो रही है। याचिका में मांग की गई है कि निष्क्रिय और बिना दावे वाले खातों की जानकारी एक केंद्रीकृत वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाए, ताकि कानूनी वारिस आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकें।
UDGAM पोर्टल का जिक्र
Reserve Bank of India (RBI) ने कोर्ट को बताया कि 2023 से ‘UDGAM’ (Unclaimed Deposits – Gateway to Access Information) नामक पोर्टल संचालित है, जिसमें 30 बैंक जुड़े हुए हैं। इस पोर्टल पर अब तक लगभग 20 लाख लोग रजिस्टर कर चुके हैं और मृत व्यक्ति की बेसिक जानकारी देकर खातों का विवरण प्राप्त कर सकते हैं।
कोर्ट ने उठाए अहम सवाल
सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने पूछा कि क्या सभी सरकारी बैंक इस पोर्टल से जुड़े हैं और क्या डेटा समय पर अपडेट किया जा रहा है। अदालत ने यह भी कहा कि KYC विवरण अपडेट रखना इस समस्या का एक महत्वपूर्ण समाधान हो सकता है।
दावा प्रक्रिया अलग
RBI की ओर से स्पष्ट किया गया कि UDGAM पोर्टल केवल जानकारी उपलब्ध कराता है, यह क्लेम सेटलमेंट का मंच नहीं है। वारिसों को संबंधित बैंक या संस्था से संपर्क कर आगे की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।






