रामपुर में समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल्ला आज़म खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। एमपी/एमएलए सेशन कोर्ट ने दो पासपोर्ट मामले में सुनाई गई 7 साल की सजा को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने अब्दुल्ला आज़म की ओर से दाखिल अपील स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया।
गौरतलब है कि एमपी/एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 5 दिसंबर 2025 को अब्दुल्ला आज़म खान को दो पासपोर्ट मामले में दोषी ठहराते हुए 7 साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ उनकी ओर से सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी। मामले में 25 मई को दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी थी। शुक्रवार को सुनाए गए फैसले में कोर्ट ने अब्दुल्ला आज़म की अपील मंजूर कर ली और निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को निरस्त कर दिया।
दरअसल, भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 30 जुलाई 2019 को रामपुर के सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया गया था कि अब्दुल्ला आज़म ने अलग-अलग जन्मतिथि दर्शाकर दो पासपोर्ट बनवाए। एक पासपोर्ट में उनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 जबकि दूसरे में 30 सितंबर 1990 दर्ज होने का आरोप था। साथ ही दोनों पासपोर्ट का इस्तेमाल कर विदेश यात्रा करने का भी आरोप लगाया गया था। यह मामला लंबे समय से एमपी/एमएलए कोर्ट में विचाराधीन था। फिलहाल अब्दुल्ला आज़म खान रामपुर जेल में बंद हैं।






