देहरादून जिलाधिकारी ने हथियार रखने के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है, 827 ऐसे शस्त्रधारकों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं, जिन्होंने एक से अधिक हथियार रखे थे और एनडीएएल-एएलआईएस पोर्टल पर अपना यूआईएन जनरेट नहीं कराया था।
भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने आयुध (संशोधन) नियम-2019 के तहत आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 3 में बदलाव किया था, इसके अनुसार अब एक व्यक्ति अधिकतम दो हथियार ही रख सकता है, जबकि पहले यह संख्या तीन थी।
उत्तराखंड शासन ने इस नियम का सख्ती से पालन कराने के लिए सभी शस्त्रधारकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जिनके पास निर्धारित सीमा से अधिक हथियार थे, उन्हें अतिरिक्त हथियार जमा कराने और नियमानुसार लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश दिए गए।
जनपद देहरादून में ऐसे सभी शस्त्रधारकों को, जिनके पास दो से अधिक हथियार पाए गए, 26 अप्रैल 2025 को नोटिस भेजा गया, इन नोटिस में उन्हें अतिरिक्त हथियार हटाने का आदेश दिया गया हालांकि, 54 शस्त्रधारकों ने इस नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया और न ही कोई तर्क प्रस्तुत किया।
इसके परिणामस्वरूप, इन 54 शस्त्रधारकों के लाइसेंस को एनडीएएल-एएलआईएस पोर्टल पर रद्द कर दिया गया, इस कार्रवाई से यह साफ हो गया है कि शासन हथियार रखने के नियमों के उल्लंघन पर कोई समझौता नहीं करेगा और सभी नियमों का सख्ती से पालन कराएगा।







