उन्नाव रेप केस: Delhi High Court का बड़ा फैसला, पीड़िता की अपील खारिज
उत्तर प्रदेश के चर्चित उन्नाव रेप कांड में सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, अदालत ने पीड़िता द्वारा दायर उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें सेंगर की सजा बढ़ाकर मौत की सजा देने की मांग की गई थी।
क्या था मामला?
पीड़िता ने अपने पिता की कस्टडी में हुई मौत से जुड़े मामले में सेंगर को दी गई सजा को कम बताते हुए उसे बढ़ाने की मांग की थी, उन्होंने अदालत से दोषी को फांसी की सजा देने की अपील की थी।
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कोर्ट ने क्या कहा?
इस मामले की सुनवाई जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की बेंच ने की अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पीड़िता ने करीब 1945 दिनों तक इस मुद्दे को नहीं उठाया, जिसके पीछे कोई स्पष्ट कारण भी पेश नहीं किया गया, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति अपने मामले के प्रति समय पर सतर्क नहीं रहता, तो वह बाद में पर्याप्त राहत की मांग नहीं कर सकता। देरी को गंभीरता से लेते हुए अदालत ने अपील को खारिज कर दिया।
आगे क्या विकल्प हैं?
अदालत ने संकेत दिया कि यदि पीड़िता इस फैसले को चुनौती देना चाहती हैं, तो उनके पास अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जाने का विकल्प ही बचता है।
निष्कर्ष
इस फैसले से कुलदीप सिंह सेंगर को राहत मिली है, जबकि पीड़िता को कानूनी रूप से आगे की लड़ाई के लिए अब उच्चतम न्यायालय का रुख करना पड़ सकता है, यह मामला एक बार फिर न्यायिक प्रक्रिया में समयबद्धता और सतर्कता के महत्व को रेखांकित करता है।






