गाजीपुर। गाजीपुर की अपर सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह की अदालत ने चार वर्षीय मासूम दानियाल की निर्मम हत्या के मामले में दोषी अमजद खान को फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने मामले को दुर्लभतम श्रेणी का मानते हुए यह फैसला सुनाया।
मामला गहमर थाना क्षेत्र के बारा गांव का है, जहां अमजद खान ने अपने सगे भांजे दानियाल की बेरहमी से हत्या कर दी थी। अभियोजन के अनुसार, आरोपी बच्चे को खेलाने के बहाने अपने साथ ले गया और उसका गला काट दिया। वारदात की क्रूरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गला काटते समय आरोपी ने बच्चे के गले का मात्र चार इंच हिस्सा छोड़ा था और उसका गाल तक कट गया था।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी अमजद खान के भाई और बहनों ने भी उसके खिलाफ गवाही दी, जिससे अभियोजन पक्ष का मामला और मजबूत हुआ। अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई।
सजा सुनाए जाने के बाद जब अदालत ने आरोपी से कुछ कहना चाहा तो उसने अपने किए पर किसी प्रकार का अफसोस या पछतावा न होने की बात कही। इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद पूरी हुई है, वहीं क्षेत्र में भी इस निर्णय की व्यापक चर्चा हो रही है।






