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रेलवे ने मांगी जगह खाली करने की अनुमति, मस्जिद समिति ने नोटिस को बताया अवैध

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वाराणसी के काशी रेलवे स्टेशन के विस्तार को लेकर रेलवे प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। स्टेशन के मुख्य प्रवेश द्वार के समीप स्थित गंज शहीदा मस्जिद की दीवार पर रेलवे की ओर से एक नोटिस चस्पा किया गया है, जिसमें 20 जून तक परिसर खाली करने को कहा गया है। रेलवे का कहना है कि स्टेशन के विस्तार और प्रस्तावित निर्माण कार्यों के लिए आसपास के क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराना आवश्यक है।

काशी रेलवे स्टेशन के स्टेशन अधीक्षक अर्पित गुप्ता ने बताया कि विस्तार परियोजना के तहत स्टेशन के आसपास की विभिन्न भूमि चिह्नित की गई हैं, जहां आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि रेलवे और जिला प्रशासन पहले भी संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाने के अभियान चला चुके हैं। इसी क्रम में राजघाट क्षेत्र में स्थित एक हनुमान मंदिर और अजमेर शहीद मस्जिद को भी पूर्व में हटाया जा चुका है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, निर्धारित प्रक्रिया के तहत तीन दिन पहले नोटिस जारी किया गया था, जिसमें स्टेशन गेट के पास स्थित गंज शहीदा मस्जिद को खाली करने का निर्देश दिया गया है।

वहीं, मस्जिद का प्रबंधन संभालने वाली इंतजामिया मस्जिद समिति ने रेलवे की इस कार्रवाई पर आपत्ति जताई है। समिति के सचिव मोहम्मद यासीन ने नोटिस को अवैध बताते हुए कहा कि उस पर न तो तारीख अंकित है, न किसी अधिकारी के हस्ताक्षर हैं और न ही रेलवे का आधिकारिक लोगो मौजूद है। ऐसे में इसकी वैधता पर सवाल उठता है।

मोहम्मद यासीन ने कहा कि समिति इस मामले को अदालत में चुनौती देगी। उनका आरोप है कि रेलवे की ओर से की गई यह कार्रवाई कानून-व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित कर सकती है। उन्होंने यह भी दावा किया कि रेलवे पहले अदालत में दाखिल अपने एक हलफनामे में स्वीकार कर चुका है कि संबंधित मस्जिद मुस्लिम समुदाय की संपत्ति है।