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99 लाख की सब्सिडी पर घिरे केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी,बोले “नियमों के तहत मिली मदद”

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केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री और अजमेर से भाजपा सांसद भागीरथ चौधरी को राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से खीरे की पॉलीहाउस परियोजना के लिए मिली करीब 99.60 लाख रुपये की सब्सिडी को लेकर सियासी विवाद गहरा गया है। विपक्ष ने इसे हितों का टकराव बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है, जबकि केंद्रीय मंत्री ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पूरी प्रक्रिया नियमों के तहत हुई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, डीडवाना-कुचामन जिले में स्थित भागीरथ चौधरी की पॉलीहाउस परियोजना को NHB की ओर से करीब 99 लाख रुपये की सब्सिडी स्वीकृत की गई। विवाद इसलिए बढ़ा क्योंकि भागीरथ चौधरी स्वयं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री हैं और पदेन रूप से राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के उपाध्यक्ष भी हैं।

राजस्थान में इस मुद्दे पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि किसानों के लिए बनी योजना का लाभ सत्ता में बैठे लोगों को मिल रहा है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

विवाद बढ़ने पर केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने वर्ष 2018 में, मंत्री बनने से पहले, इस परियोजना के लिए आवेदन किया था। उन्होंने बताया कि परियोजना नियमानुसार स्वीकृत हुई और इसमें उनका स्वयं का निवेश तथा बैंक ऋण भी शामिल है। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया और न ही कोई तथ्य छिपाया।

भागीरथ चौधरी ने कहा, “मैं एक किसान हूं और बचपन से खेती-बाड़ी से जुड़ा हूं। देश के हजारों किसान पॉलीहाउस लगाकर सरकारी सब्सिडी का लाभ लेते हैं। मैंने भी एक सामान्य किसान की तरह सभी नियमों का पालन करते हुए योजना का लाभ लिया है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है।”

फिलहाल यह मामला राजनीतिक बहस का विषय बना हुआ है। जहां विपक्ष इसे नैतिकता और हितों के टकराव का मुद्दा बता रहा है, वहीं भाजपा का कहना है कि सब्सिडी नियमानुसार स्वीकृत हुई है और इसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई।