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संभल शाही जामा मस्जिद सर्वे मामला: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, अब तीन हफ्ते बाद होगी अगली सुनवाई

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सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सोमवार को शाही जामा मस्जिद संभल के सर्वे से जुड़े मामले पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई अब तीन हफ्ते बाद की जाएगी।

यह सुनवाई मस्जिद कमेटी की उस याचिका पर हुई, जिसमें सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने के आदेश को चुनौती दी गई है। मामले की सुनवाई जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने की।

सुनवाई के दौरान वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में काउंटर एफिडेविट दाखिल कर दिया गया है। इस पर जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि इसे सर्कुलेट किया जाए और फाइलिंग की प्रक्रिया सही तरीके से पूरी की जाए।

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वहीं मस्जिद कमेटी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने अदालत से कहा कि अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, इसलिए सुनवाई दो हफ्ते बाद रखी जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि फिलहाल यह केवल अंतरिम आदेश के खिलाफ याचिका है और मामले की अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी।

हाईकोर्ट के आदेश को दी गई चुनौती

इससे पहले मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने संभल की जिला अदालत में चल रही मस्जिद सर्वे से जुड़ी कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी थी।

याचिका में मस्जिद परिसर के सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति को भी चुनौती दी गई है। साथ ही मस्जिद कमेटी का कहना है कि यह मामला Places of Worship Act 1991 के प्रावधानों से प्रभावित होता है।