रामपुर से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्लाह आज़म से जुड़े दो पैनकार्ड मामले में एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की अपील स्वीकार करते हुए आज़म खान की सजा बढ़ा दी है। जानकारी के मुताबिक, नवंबर 2025 में रामपुर की एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अब्दुल्ला आज़म के कथित दो पैनकार्ड मामले में आज़म खान और अब्दुल्ला आज़म को सजा सुनाई थी। इसके बाद अभियोजन पक्ष ने सजा बढ़ाने की मांग करते हुए सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की थी।
मामले की सुनवाई के बाद एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए आज़म खान को 10 साल की सजा और 5 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया। वहीं, अब्दुल्ला आज़म पर 3 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
यह मामला दिसंबर 2019 का है, जब भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने दो पैनकार्ड को लेकर मुकदमा दर्ज कराया था। तब से यह मामला रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन था। कोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और इस फैसले को समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।






