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पटना कोचिंग फायरिंग केस में नया मोड़, खान सर की बढ़ सकती हैं मुश्किलें; बॉडीगार्ड के हथियार पर उठे सवाल

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पटना कोचिंग फायरिंग केस में नया मोड़, खान सर की बढ़ सकती हैं मुश्किलें; बॉडीगार्ड के हथियार पर उठे सवाल

बिहार की राजधानी पटना में हुए चर्चित कोचिंग फायरिंग मामले में खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक फैसल खान उर्फ खान सर की कानूनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, मामले की जांच के दौरान पुलिस ने खान सर के दोनों सुरक्षाकर्मियों द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियारों को लेकर महत्वपूर्ण बिंदु केस डायरी में दर्ज किए हैं सूत्रों के अनुसार, पुलिस ने हथियारों के लाइसेंस और वैधता को लेकर कई सवाल उठाए हैं।

बॉडीगार्ड के हथियार की वैधता पर पुलिस की जांच

सूत्रों के मुताबिक, पुलिस ने अपनी जांच में दावा किया है कि खान सर के सुरक्षाकर्मी तालेबर सिंह के पास मौजूद हथियार का बिहार में वैध परमिट नहीं था, जिस हथियार से फायरिंग की गई, उसकी वैधता और लाइसेंस को लेकर जांच जारी है वहीं, दूसरे सुरक्षाकर्मी प्रदीप कुमार द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार को लेकर भी पुलिस ने आपत्ति दर्ज की है, अपडेटेड केस डायरी में दोनों हथियारों से जुड़े अहम बिंदुओं को शामिल किया गया है, जिन पर अदालत में सुनवाई होनी है।

30 जून तक बढ़ी अंतरिम जमानत

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पटना सिविल कोर्ट ने शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान फैसल खान उर्फ खान सर की अंतरिम जमानत 30 जून तक बढ़ा दी, अदालत में पुलिस की अपडेटेड केस डायरी पेश की गई, जिसके बाद मामले की अगली सुनवाई 30 जून के लिए निर्धारित की गई है।

वकील बोले- जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं खान सर

खान सर के अधिवक्ता अरविंद कुमार मौआर ने बताया कि जांच अधिकारी ने अदालत में अपडेटेड केस डायरी प्रस्तुत कर दी है, उन्होंने कहा कि अगली सुनवाई तक खान सर के खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, वकील के अनुसार, खान सर जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं और मामले की अंतिम सुनवाई भी 30 जून को होने की संभावना है, उन्होंने यह भी बताया कि इसी मामले में खान सर के दोनों सुरक्षाकर्मियों से जुड़े प्रकरण की सुनवाई भी उसी दिन सूचीबद्ध की गई है।

जून की शुरुआत में हुई थी फायरिंग

गौरतलब है कि जून की शुरुआत में कुछ लोगों ने खान ग्लोबल स्टडीज संस्थान में कथित तौर पर तोड़फोड़ की थी, इस दौरान सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मियों ने फायरिंग की थी, घटना के बाद दर्ज एफआईआर में फैसल खान उर्फ खान सर का नाम भी शामिल किया गया था, हालांकि, अदालत ने 9 जून को उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान की थी।

अब पुलिस की नई केस डायरी और हथियारों की वैधता से जुड़े सवालों के बाद इस मामले की सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।