Home Uttar Pradesh UP के 16.35 लाख सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, LTC के नियम...

UP के 16.35 लाख सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, LTC के नियम बदले, 10 दिन की छुट्टी का नकदीकरण भी मंजूर

17
0

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। प्रदेश सरकार ने अवकाश यात्रा सुविधा यानी LTC (Leave Travel Concession) के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत अब कर्मचारियों के लिए LTC का लाभ लेने के लिए न्यूनतम 15 दिन के अर्जित अवकाश का इस्तेमाल करना अनिवार्य नहीं होगा। इसके साथ ही LTC के तहत अधिकतम 10 दिन के अर्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा भी मंजूर कर दी गई है।

सरकार के इस फैसले से प्रदेश के करीब 16.35 लाख राज्य कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

15 दिन की छुट्टी की अनिवार्यता खत्म

अब तक लागू व्यवस्था के मुताबिक, किसी सरकारी कर्मचारी को अवकाश यात्रा सुविधा यानी LTC का लाभ लेने के लिए कम से कम 15 दिन के अर्जित अवकाश का उपभोग करना पड़ता था। इस अनिवार्यता के कारण कर्मचारियों को LTC का लाभ लेने के लिए अपनी अर्जित छुट्टियों का एक निश्चित हिस्सा खर्च करना पड़ता था।नई व्यवस्था में सरकार ने इस बाध्यता को खत्म कर दिया है। यानी अब कर्मचारी को LTC का लाभ लेने के लिए अनिवार्य रूप से 15 दिन का अर्जित अवकाश लेना जरूरी नहीं होगा।

10 दिन के अवकाश का नकदीकरण

सरकार ने LTC से जुड़ी एक और अहम सुविधा को मंजूरी दी है। अब कर्मचारी LTC के तहत स्वीकृत अर्जित अवकाश में से अधिकतम 10 दिन का नकदीकरण करा सकेंगे।इससे कर्मचारियों को यात्रा सुविधा के साथ-साथ उनके अवकाश के आर्थिक लाभ का विकल्प भी मिलेगा। पहले LTC के तहत कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण की यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी।

वित्त विभाग ने जारी किया आदेश

यह फैसला वेतन समिति-2016 की संस्तुतियों पर विचार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है।अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार की ओर से जारी आदेश में LTC से संबंधित नियमों में किए गए बदलावों को स्पष्ट किया गया है। आदेश के मुताबिक, LTC के लिए न्यूनतम 15 दिन के अर्जित अवकाश के उपभोग की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है।इसके साथ ही LTC के तहत स्वीकृत अर्जित अवकाश में से अधिकतम 10 दिन के नकदीकरण को मान्य किया गया है।

16.35 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

सरकार के इस फैसले का सबसे बड़ा असर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों पर पड़ेगा। अनुमान के मुताबिक, करीब 16.35 लाख राज्यकर्मी इस संशोधित व्यवस्था से लाभान्वित होंगे।कर्मचारियों के लिए LTC एक महत्वपूर्ण सुविधा है, जिसके तहत निर्धारित नियमों के अनुसार उन्हें यात्रा से संबंधित लाभ मिलता है। अब नियमों में बदलाव से कर्मचारियों को अपनी अर्जित छुट्टियों के इस्तेमाल और नकदीकरण को लेकर पहले की तुलना में अधिक सुविधा मिलेगी।

कर्मचारियों की लंबे समय से थी मांग

सरकारी कर्मचारियों की ओर से LTC से जुड़े नियमों को सरल बनाने और अवकाश नकदीकरण की सुविधा देने की मांग लंबे समय से उठती रही है। सरकार के नए आदेश को इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।अब कर्मचारियों को LTC का लाभ लेने के लिए 15 दिन के अर्जित अवकाश की बाध्यता से राहत मिलेगी और नियमों के तहत अधिकतम 10 दिन के अर्जित अवकाश का नकदीकरण भी कराया जा सकेगा।सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को आर्थिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर राहत मिलने की उम्मीद है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here