Uttar Pradesh Police में वर्दी पहनकर सोशल मीडिया पर रील्स बनाने और आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने वाले पुलिसकर्मियों पर अब पुलिस मुख्यालय ने सख्त रुख अपना लिया है, डीजीपी मुख्यालय की मंजूरी के बाद अपर पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) Amitabh Yash ने इस संबंध में कड़ा आधिकारिक आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के मुताबिक, सोशल मीडिया पॉलिसी-2023 का उल्लंघन करने वाले सेवारत और प्रशिक्षु पुलिसकर्मियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ तत्काल विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
सोशल मीडिया पर रील्स से पुलिस की छवि प्रभावित
अपर पुलिस महानिदेशक अमिताभ यश द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि पहले से लागू ‘सोशल मीडिया पॉलिसी-2023’ के बावजूद कई पुलिसकर्मी लगातार नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि कई सेवारत और ट्रेनी पुलिसकर्मी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रील्स और अन्य वीडियो के माध्यम से आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट कर रहे हैं, इससे न केवल सरकारी कार्य प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस की गरिमा और छवि पर भी नकारात्मक असर पड़ रहा है।
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हर महीने भेजनी होगी कार्रवाई रिपोर्ट
पुलिस मुख्यालय ने इस अनुशासनहीनता पर रोक लगाने के लिए सभी विभागाध्यक्षों और कार्यालय प्रभारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं, आदेश में कहा गया है कि अपने अधीन जिलों और इकाइयों में सोशल मीडिया पॉलिसी का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों की पहचान कर उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
साथ ही, प्रत्येक महीने निर्धारित प्रारूप में कार्रवाई रिपोर्ट मुख्यालय को भेजना अनिवार्य किया गया है, रिपोर्ट में संबंधित वायरल पोस्ट या रील का URL लिंक भी साक्ष्य के तौर पर सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं।
15 मई से लागू हुआ आदेश
यह आदेश डीजीपी उत्तर प्रदेश की मंजूरी के बाद 15 मई 2026 को आधिकारिक रूप से लागू किया गया है, पुलिस अधिकारियों को साफ संदेश दिया गया है कि कानून व्यवस्था संभालने वाली फोर्स में इस तरह की अनुशासनहीनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इस सख्त फैसले के बाद सोशल मीडिया पर ‘स्टारडम’ दिखाने वाले पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया है, अब माना जा रहा है कि वर्दी में रील बनाकर वायरल होने की कोशिश करने वालों पर विभागीय शिकंजा और ज्यादा कड़ा होगा।




